बदायूं।
आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जनपद की सभी तहसील में उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को शिक्षकों को भी ड्यूटी में लगाए जाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। सदर तहसील में जिला संयोजक संजीव शर्मा के नेतृत्व में चार विकास क्षेत्रो के शिक्षक प्रतिनिधि मंडल ने उनके शिक्षकों की ड्यूटी बी0एल0ओ0 में नियम विरुद्ध लगाए जाने के संदर्भ में आज तहसीलदार रामनयन से वार्ता की। संजीव शर्मा ने तहसीलदार को बताया गया कि माननीय सचिव उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 3 सितंबर 2012 को सभी जिलाधिकारियों एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए आदेशानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2017 को रिट संख्या-34082/2017 पर
दिए गए आदेश, रिट संख्या 17884/2019 पर दिनांक 16 नवम्बर 2019 को दिए गए आदेश एवं अन्य आदेशो के क्रम में विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखने एवं शिक्षण व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 27 एवं उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 21(3) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों की ड्यूटी बी0एल0ओ में लगाया जाना न्यायसंगत नहीं है। जिस पर रामनयन जी ने संज्ञान लिया एवं शिक्षकों को बी0एल0ओ ड्यूटी से मुक्त रखने का आश्वासन देते हुए त्रिस्तरीय पंचायती निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण संबंधी मीटिंग एवं अन्य कार्य अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का आदेश दिया।
इस दौरान संजीव शर्मा अरविंद दीक्षित, पंकज शर्मा,
आफाक अहमद, के0 पी0 सिंह, दानिश कदिर, मुकेश कुमार, आयुष भारद्वाज आदि पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।
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