कोरिया: दुर्घटना लगभग 35 से 40 लोग चोटिल हुए हैं दो लोगों की हालत काफी गंभीर/जिनको पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहडोल रेफर किया गया (वेदप्रकाश तिवारी की रिपोर्ट) - FULLSKY NEWS

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Friday, January 4, 2019

कोरिया: दुर्घटना लगभग 35 से 40 लोग चोटिल हुए हैं दो लोगों की हालत काफी गंभीर/जिनको पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहडोल रेफर किया गया (वेदप्रकाश तिवारी की रिपोर्ट)

कोरिया:- छत्तीसगढ़ से अवैध रूप से संचालित प्रयाग बस जो कि चिरमिरी से इलाहाबाद तक आवागमन करती है आज रात्रि लगभग 3:00 बजे ग्राम प्यारी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें लगभग 35 से 40 लोग चोटिल हुए हैं दो लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है जिनको पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहडोल रेफर किया गया है

बताया जाता है कि यह बस छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से फर्जी परमिट के सहारे घुस रही थी जिसकी शिकायत कोरिया कलेक्टर सहित जिला परिवहन अधिकारी संभागीय कमिश्नर सहित आला अधिकारी से की गई थी परंतु किसी ने भी अवैध संचालित बस की सुध नहीं ली और अंततः वह बस आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई बस का परमिट राजनगर से शहडोल तक है बस को शहडोल आरटीओ ने नियमों को ताक में रखकर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी तक परमिट दे रखा है नियमों के तहत शहडोल आरटीओ को अपने राज्य के अंदर ही परमिट देने का अधिकार है शहडोल आरटीओ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर छत्तीसगढ़ के चिरमिरी मनेंद्रगढ़ वहया जोड़कर छत्तीसगढ़ तक परमिट जारी किए जाने से छत्तीसगढ़ सरकार का लाखों रुपया टैक्स चोरी किया जा रहा है परंतु छोटे टैक्सी ट्रैक्टर मालिकों को दिन भर परेशान करने वाले कोरिया जिला परिवहन अधिकारी ने इस चोरी किए जा रहे टैक्स के संदर्भ में कोई सुध नहीं ली है बताया जाता है कि इन बस मालिकों के कोरिया जिला परिवहन अधिकारी से दोस्ताना संबंध हैं जिसके कारण कोरिया जिले से यह बस अवैध तरीके से चल रही है मिली जानकारी के अनुसार य वाहन स्वामी पिछले तीन-चार सालों से अवैध तरीके से बंद संचालित कर रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की लाखों रुपए की कर की हानी हो रही है बड़ी विडंबना यह है कि राजस्व एकत्र करने के लिए दिनभर जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर जिला परिवहन अधिकारी और पुलिस विभाग के लोग सक्रिय रहते हैं और भोले भाले नागरिकों से सौ दो सौ रुपए का चालान करते हैं उन्हीं स्थानों पर राज्य का टेक्स का डाका डालने वाला बस मालिक पर कार्यवाही नहीं किया जाना समझ से परे है

शासकीय नियमों के तहत दो राज्यों के बीच परमिट प्राप्त करने के लिए दोनों प्रदेशों के बीच राज्य परिवहन प्राधिकार के नियमों के तहत अनुबंध किए गए हैं जिनके लिए सरकार ने एसटीए कार्यालयों की स्थापना की है जिनके कार्यालय छत्तीसगढ़ में रायपुर और मध्य प्रदेश का ग्वालियर में बस मालिक अपना आवेदन आवेदन दे कर वहीं से परमिट प्राप्त करना होता है एक राज्य से अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पश्चात दूसरे राज्य से निर्धारित कर जमा कर सहमति लेना अनिवार्य है पर वाहन स्वामी ने इन सारे नियमों को तोड़ते हुए शहडोल आरटीओ दुर्घटनाग्रस्त वाहन पर छत्तीसगढ़ राज्य का परमिट जारी किया है जिसकी शिकायत अन्य बस मालिकों द्वारा लगातार किया जाता रहा है किंतु प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होने के कारण इन अवैध संचालित बस मालिकों के हौसले बुलंद है जिनका खामियाजा जनता जनार्दन को उठाना पड़ रहा है..



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