बदायूँ।
जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में आवारा पशु छोड़ने वाले लोगों से कहा है कि 4 से 5 जनवरी तक अपने अपने जानवर घरों में बांध लें। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी से आवारा पशु छोड़ने वाले लोगों पर सांड, बैल, गाय, बछड़ा, घोड़ी, भैंस, बछेड़ी, बछिया, पडिया, पड़वा कोई अन्य पशु टटटू और घोड़ा पर 1000 रुपए की अर्थदंड एवं 100 रुपए प्रतिदिन खाने पीने के लिए वसूले जाएंगे। गधा खच्चर 1000 रुपए पकड़ने तथा 100 रुपए प्रतिदिन खुराक के, गाय का बछड़ा, बछिया एवं पड़वा जो एक वर्ष तक का हो 500 रुपए पकड़ने के 50 रुपए प्रति दिन खुराक के, बकरा, बकरी, बकरी का बच्चा, भेड़, भेड़ी एवं मेमना भेडा/भेडी़ 500 रूपए पकड़ने के पचास रुपये खुराक के और सूअर एवं उसका बच्चा पकड़ने के 500 एवं 50 रुपए खुराक के प्रतिदिन के हिसाब से जानवर छोड़ने वाले व्यक्ति से लिए जायेंगे। उन्होंने समस्त नगर पालिका नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्थाई आवारा जानवरों को पकड़कर बांधने के लिए गौशाला या अन्य स्थान चिन्हित कर ले। जानवर बांधने वाले स्थानों पर पशुओं को खाने पीने, रहने, बैठने आदि की व्यवस्थाएं पूर्ण होनी चाहिए।
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प्रेस संवाद स
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