बदायूं।
उप कृषि निदेशक डा0 रामवीर कटारा ने किसानों को सूचित करते हुए कहा कि कार्यालय उप कृषि निदेशक बदायूॅं में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कृषि यन्त्रों(यथा हस्तचलित चारा मशीन, ओसाई पंखा, स्प्रिंकलर सैट, पम्पसैट,पावर बीडर, हस्तचलित स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, मल्टी क्राप थ्रेसर, पैडी थ्रेसर, लेजर लैण्ड लेबलर) पर नियमानुसार अनुदान उपलब्ध है।
किसान विभागीय वेबसाईट यूपी एग्रीकल्चर डाॅट काॅम पर जाकर अपने पंजीकरण संख्या व आधार कार्ड से अपनी इच्छानुसार यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित धनराशि के टोकन/चालान जनरेट करंे। टोकन/चालान में जमा की जाने वाली धनराशि अकिंत होगी। तत्पश्चात यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में 10 दिन के अन्दर उक्त टोकन/चालान की धनराशि जमा कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दें। इसके उपरान्त 30 दिन के अन्दर अनुदान प्राप्त किये जाने वाला नियमानुसार यंत्र अधिकृत विक्रेता से क्रय कर बिल को पोर्टल पर अपलोड करा दें एवं उक्त टोकन/चालान की काउन्टर फाईल, बिल, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छाया प्रति, खतौनी कार्यालय में जमा कर दें। तत्पश्चात नियमानुसार क्रय किये गये यंत्र का सत्यापन के उपरान्त अनुमन्य अनुदान लाभार्थी के खातें में डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। सत्यापन के समय यन्त्र पुराना या फर्जी पाये जाने पर टोकन की धनराशि जो किसान द्वारा यूनियन बैंक में जमा की गयी है जब्त कर ली जायेगी।
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