लखनऊ।
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। इस संबंध में अब्दुल्लाह आजम पर आरोप था कि चुनाव लड़ते वक्त उनकी उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे। अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस एसपी केसरवानी की बैंच ने राजनीति में खलबली मचाने वाला फैसला सुनाया है।
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