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Tuesday, April 28, 2020

कोटा के मुफ्त चावल के लिए तैयार रहें, मई में फिर होगा निःशुल्क चावल वितरण

बदायूँ।

जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने जानकारी देते बताया है कि मनरेगा जाॅब कार्डधारकों, श्रम विभाग में पजीकृत श्रमिकों एंव नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों को जो पात्र गृहस्थी कार्डधारक हो एंव समस्त अन्त्योदय कार्डधारको को माह अपै्रल 2020 की भांति माह मई 2020 में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। डीएम ने निःशुल्क राशन उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। माह मई, 2020 में सम्पन्न होने वाले नियमित खाद्यान्न तथा अतिरिक्त निःशुल्क चावल वितरण के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये है।
माह मई, 2020 हेतु खाद्यान्न का उचितदर विक्रेताओं में निर्गमन/डोर-स्टेप-डिलीवरी उ0प्र0 आवश्यक वस्तु निगम, लि0 द्वारा दिनांक 29-04-2020 तक पूर्ण कर लिया जाये ताकि त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुपालन कर स्टाॅक का भौतिक सत्यापन वितरण से पूर्व हो सके। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत यह सुनिश्तिच करायेगंें कि समस्त उचितदर की दुकानों पर कार्डधारकों की अद्यतन सूची एंव इस आशय की सूचना कि अन्त्योदय श्रेणी के समस्त कार्डधारक, मनरेगा जाॅब कार्डधारक जिनके पास पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड है, श्रम विभाग में पजीकृत निर्माण श्रमिक जिनके पास पात्र गृहस्थी कार्ड है, नगर निकाय विभाग में पजीकृत दिहाडी मजदूर जिनके पास पात्र गृहस्थी कार्ड है, को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण होगा, चस्पा हो जाये। साथ ही उक्त का व्यापक प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से करा दिया जाये।
माह मई 2020 में नियमित एंव अतिरिक्त निःशुल्क चावल वितरण करने हेतु पूर्व में नामित वितरण अधिकारी यथावत रहेगें। सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षकों का उत्तरदायित्व होगा कि वह नामित वितरण अधिकारियों को उक्त निर्देशों से वितरण तिथि से पूर्व अवगत करा दें। यदि कोई वितरण अधिकारी तर्कसंगत कारणांे से वितरण कराने में असमर्थ है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह उक्त के स्थान पर दूसरे कर्मचारी की तैनाती करते हुये जिला पूर्ति अधिकारी बदायॅू को प्रेषित करेगें। नामित वितरण अधिकारियों की उपस्थिति एंव उचितदर विक्रेताओं द्वारा किये जा रहे वितरण की क्राॅस जांच करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या 800 दिनांक 15-04-2020 द्वारा नामित नोडल अधिकारी यथावत रहेगें तथा नियमित एंव अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण के समय आवंटित क्षेत्रों मंे भ्रमणशील रहते हुये प्रतिदिन 05-05 उचितदर की दुकानों की जांच कर जांचाख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायेगें। सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक प्राप्त आख्याओं के परीक्षण उपरान्त पायी गयी स्थिति के आधार पर उपजिलाधिकारी के माध्यम से नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
माह मई 2020 के नियमित आवंटन का वितरण दिनांक 01-05-2020 से प्रारम्भ कर दिनांक 12-05-2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। नियमित आवंटन के वितरण चक्र में प्राॅक्सी के माध्यम से वितरण की तिथि  12-05-2020 होगी। इसी प्रकार अतिरिक्त निःशुल्क चावल वितरण के दौरान प्राॅक्सी वितरण 26 मई होगी। पोर्टेब्लिटी के फलस्वरूप आवश्यक मध्यवर्ती चालान का जनरेशन दिनांक 07-05-2020 से 09-05-2020 के मध्य होगा। समस्त पूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगें कि दिनांक 07-05-2020 से 09-05-2020 के मध्य चालान जनरेट हो जाये। जिला प्रबन्धक उ0प्र0 आ0व0नि0 बदायॅू एंव समस्त गोदाम प्रभारी यह सुनिश्चित करेगें कि पोर्टेब्लिटी चालान के सापेक्ष विक्रेता को खाद्यान्न प्राप्त हो जाये।
निःशुल्क चावल वितरण के दौरान पोर्टेब्लिटी के अन्तर्गत सम्पन्न वितरण के सापेक्ष मध्यवर्ती चालान दिनांक 20-05-2020 से 22-05-2020 तक जनरेट किया जा सकेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक की होगी। जिला प्रबन्धक आ0व0नि0 / समस्त गोदाम प्रभारी उतनी ही मात्रा मंे खाद्यान्न निर्गमन करने के लिये उत्तरदायी होगे। निःशुल्क चावल का वितरण दिनांक 15-05-2020 से 26-05-2020 के मध्य पूर्ण कर लिया जायेगा। अतिरिक्त निःशुल्क आवंटन में अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी दोनों कार्डधारकों को खाद्यान्न की अनुमन्यता 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट के अनुसार होगी और इस खाद्यान्न (चावल) का कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जायेगा। सोशल डिस्टेंसिग, पारदर्शी वितरण एंव प्रचार प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पूर्व से ही जारी है, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
माह जून 2020 हेतु नियमित आवंटन का उठान उचितदर विक्रेताओं द्वारा 30-05-2020 तक कर लिया जाये। नियमित आवंटन के सापेक्ष लाभार्थियों को किये गये निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के सापेक्ष अनुमन्य धनराशि वास्तविक वितरण सत्यापन के आधार पर उचितदर विक्रेताओं को की जायेगी। इस हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नामित नोडल अधिकारियों से निःशुल्क वितरित खाद्यान्न की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूपों पर प्राप्त की जायेगी तथा इसे संकलित करते हुये उचितदर विक्रेतावार एंव संकलित सूचना निर्धारित प्रारूपों पर दिनांक 15-05-2020 तक अनिवार्य रूप से जिला पूर्ति अधिकारी बदायॅू के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ताकि तदनुसार शासन के निर्देशों के अन्तर्गत उचितदर विक्रेताओ को निःशुल्क वितरण के सापेक्ष धनराशि का भुगतान कराया जा सके।
उपरेाक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अक्षरशः अनुपालन कराया जाये। इसमें किसी स्तर पर भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
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