नई दिल्ली।
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने का फरमान जारी किया है। इस संबंध में अपर सचिव भारत सरकार एनी जॉर्ज मैथ्यू वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी ज्ञापन में कहा है कि उन्हें कहने का निर्देश हुआ है कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों का भुगतान किया जाता रहेगा। जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2021 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल किया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। यह आदेश सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू होंगे। एनी जॉर्ज मैथ्यू ने इस कार्यालय ज्ञाप को भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार) रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय को संप्रेषित कर दिए हैं।
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