एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें स्पष्टीकरण
बदायूँ।
जिला राजस्व अधिकारी/जांच अधिकारी किशोर गुप्त ने अवगत कराया कि तहसील-सदर की सहायक वासिल वाकी नवीस नेहा श्रीवास्तव को जिलाधिकारी के आदेश पर कतिपय आरोपों के अन्तर्गत निलम्बित किया जा चुका है। जांच अधिकारी द्वारा 10 फरवरी 2020 को भेजे गए पत्र को नेहा श्रीवास्तव ने प्राप्त नहीं किया। पंजीकृत डाक द्वारा उनके आवास डी/28, वन विभाग कालेानी, बदायूँ पर भेजा गया जो उनके द्वारा अपने आवास में ताला डालकर, गायब हो जाने के कारण तामील नहीं हुआ और रिपोर्ट लगकर डाकखाने से वापस आ चुका है। इसके उपरान्त आरोप पत्र तहसीलदार, बदायूॅ के माध्यम से भिजवाया गया। तहसील बदायूॅ के तामीलकुनिन्दा कर्मचारी/नायब नाजिर की आख्या 02 मार्च 2020 के अनुसार उन्होंने आवास पर मौजूद रहते हुए भी आरोप पत्र लेने से मना कर दिया, जिसके कारण नेहा श्रीवास्तव के विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही में जाॅच पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसलिए इनको अन्तिम रूप से सूचना दी गई है कि वह एक पक्ष के अन्दर जिला राजस्व अधिकारी/जांच अधिकारी के कार्यालय में स्वंय उपस्थित होकर, आरोप पत्र प्राप्त कर, जांच में सहयोग प्रदान करें। यदि नियत अवधि के अन्दर उनके द्वारा आरोप पत्र प्राप्त कर, स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो समझा जायेगा कि उनको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और न ही आप सरकारी सेवा करने में कोई रुचि रखती हैं। तदनुसार एकपक्षीय रूप से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उनकी सेवा जो कि पूर्णतया अस्थाई है, समाप्त किए जाने की संस्तुति दण्डन/नियुक्ति अधिकारी को पे्रषित कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नेहा श्रीवास्तव का होगा।
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