बदायूँ: जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के निर्देश पर आज जिला कारागार, बदायूँ के युवा बैरक में बन्दियों के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। - FULLSKY NEWS

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Tuesday, January 8, 2019

बदायूँ: जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के निर्देश पर आज जिला कारागार, बदायूँ के युवा बैरक में बन्दियों के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

बदायूँ: जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के निर्देश पर आज जिला कारागार, बदायूँ के युवा बैरक में बन्दियों के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।  शिविर की अध्यक्षता श्री राकेश कुमार तिवारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा की गयी एवं संचालन श्री अवनीश सिंह, उपकारापाल,
जिला कारागार, बदायूँ द्वारा किया गया। उक्त शिविर में श्री रतन कुमार, उपकारापाल, बदायूँ, तथा जिला कारागार के युवा बन्दीगण उपस्थित रहे। उक्त शिविर में श्री अवनीश सिंह उपराकारापाल, जिला कारागार, बदायूँ
के द्वारा सभी उपस्थित बन्दियों को बताया गया कि जिन बन्दियों के पास अपने-अपने मुकदमों में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नहीं है, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ को  निःशुल्क अधिवक्ता हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हंै। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त कर विचाराधीन बन्दियों को विधिक सहायता दिलायी जायेगी सभी बन्दियों  ने अपने-अपने अधिवक्ता द्वारा पैरवी करने और समय से तारीखें मिलना बताया गया।
इसके उपरान्त श्री रतन कुमार, उपकारापाल, जिला कारागार, बदायूँ द्वारा अशिक्षित बन्दियों को साक्षर होने के लिये प्रेरित किया गया। अन्त में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-बदायूँ द्वारा शिविर में उपस्थित बन्दीगण को बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आप सभी की विधिक रूप से मदद करना एवं आपको आपके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। आपका सर्वप्रथम अधिकार है कि जिस मुकदमें में आप बन्दी हैं उसका आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। यदि आपको अपने वाद का पूर्ण ज्ञान होगा तभी न्यायालय में आपके वाद की पैरवी ठीक प्रकार से हो सकेगी। सचिव, महोदय द्वारा बताया गया कि सभी बन्दियों के जेल के अन्दर मानवाधिकार सुरक्षित रहते हैं। केवल जेल मैन्युअल के तहत उनकी स्वतन्त्रता बाधित रहती है। बन्दियों को चल रहे मुकदमों के विचारण में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा बन्दियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। इसके उपरान्त इस शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से उक्त शिविर का समापन किया गया।



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